गौवंश वध कर मांस विक्रय करने वाले नौ आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय ने आरोपियों पांच-पांच हजार कर जुर्माना भी लगाया

सागर, 17 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्री आशीष शर्मा के न्यायालय ने गाय का मांस विक्रय करने, गौवंश वध एवं उन पर क्रूरता करने वाले अभियुक्तगण जमील उर्फ जम्मू पुत्र कल्ले मुसलमान, मुन्ना पुत्र हनीफ कुरैशी, कल्ला पुत्र हनीफ मुसलमान, नवाब पुत्र हनीफ कुरैशी, मुग्गा उर्फ मुकीम उर्फ रफीक पुत्र अब्दुल खालिद मुसलमान, हबीब पुत्र हनीफ खान, रफ्फो पत्नी मुग्धा उर्फ रफीक उर्फ मुकीम, सुल्ताना पुत्र कल्ला मुसलमान, फरीदा पत्नी रज्जाक मुसलमान निवासीगण कसाई मण्डी, थाना मोती नगर, सागर को मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4 सहपठित 9(1) व धारा 5 सहपठित धारा 9(2) के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने की एवं सहयोग किरन गुप्त ने किया।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि पुलिस थाना पर मुखबिर से सूचना मिली कि कसाई मण्डी स्थित कल्ला के घर में उसके भाई मुग्गा, हबीब, नवाब गाय काटकर उसका मांस विक्रय करने को तैयार कर रहे हैं व चर्बी, सींग, खुर उसके घर पर मौजूद हैं। पुलिस फोर्स ने राहगीर साक्षियों के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर कल्ला मुसलमान के घर दबिश दी तो आगे के कमरे में कल्ला, मुन्ना, नवाब, हबीब व महिला सुल्ताना एवं फरीदा दिखे जो पुलिस को देखकर कल्ला व मुन्ना, नवाब रैगजीन का एक थैला व एक लोहे का टीन लेकर मकान के अंदर की तरफ लेकर घुस गया, अंदर कमरे में हबीब बैठा था जो लकड़ी के ठिये व एक बका रखे मिला, जिनको पुलिस फोर्स ने पकड़ लिया। पुलिस फोर्स ने मकान के अंदर जाकर देखा तो कल्ला, नवाब, मुन्ना, महिला सुल्ताना व फरीदा सभी आंगन से पिछले गेट से मौका पाकर भाग गए। वे लोग साथ में लिए रेगजीन का थैला जिसमें दो बड़े सींग, दो बड़े गाय के जबड़े, दो नीचे के जबड़े मय अन्य गाय के अंग खुर वगैरह एवं छह रस्सी मिली व एक टीन लोहे का जिसमें गाय की चर्बी जैसी मिली, जो आंगन में ही छोड़कर भाग गए। आंगन में एक गाय तथा एक बछिया क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बंधी मिली, जो कि आरोपी हबीब से मौके पर जब्त किया गया। आरोपी हबीब का यह कृत्य गौ वंश अधिनियम के तहत दण्डनीय पाए जाने से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, तो साक्षीगणों के समक्ष मुग्गा कसाई के घर पर भी गाय का काटे जाने के बारे में बताया। पुलिस फोर्स आरोपी हबीब के बताए अनुसार मुग्गा उर्फ रफीक उर्फ मुकीम के घर पर पहुंची तो मुग्गा, जीमल, रफ्फो तीनों पुलिस को देखकर कमरे में रखे फ्रिज में कुछ रखने लगे, फ्रिज को खोलकर देखा तो उसमें दो सींग छोटे व गाय का मांस व गाय के अंग मिले। मुग्गा व जमील मौका देखकर भाग गए। आरोपियों से घटना स्थल से वस्तुओं को जब्त कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। समस्त साक्षीगण के कथन लेख किए गए एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने सभी नौ आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने का दण्डादेश पारित किया है।