मोटर साइकिल चोर को छह माह का कठोर कारावास

सागर, 17 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्री आशीष शर्मा के न्यायालय ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र फुल्ले सेन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खजरा, थाना बण्डा, जिला सागर को धारा 379 भादंवि के तहत छह माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमित जैन ने की एवं सहयोग किरन गुप्त ने किया।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि 29 दिसंबर 2016 को सूचनाकर्ता साहब सिंह अपनी काले रंग की मोटर साइकिल से निगम मार्केट कपड़ा खरीदने गया था। दोपहर करीब 2.45 बजे वह अपनी उक्त बाईक को मार्केट के अंदर गली में लॉक करके खड़ाकर कपड़ा खरीदने दुकान पर चला गया था। करीब 15 से 20 मिनिट बाद ज बवह वापस आया तो बाईक नहीं मिली उसने आस-पास तलाश की परंतु बाईक नहीं मिली। अज्ञात चोर द्वारा बाईक चुरा कर ले जाने का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। सूचनाकर्ता के परिवार के सदस्य मकरोनिया रोड़ पर इलाहाबाद बैंक के पास खड़े थे, वहीं से उन्होंने देखा कि आरोपी उनकी गाड़ी लेकर जा रहा था, जिसे उन्होंने पहचान लिया और आरोपी का पीछा किया एवं उसे राम मन्दिर के पास पकड़ लिया फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस आरोपी का पकड़कर थाना ले गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त देवेन्द्र सेन को छह माह के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने का दण्डादेश पारित किया है।