आपराधिक न्यास भंग करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

न्यायालय ने दस हजार का जुर्माना भी लगाया

झाबुआ, 14 सितम्बर। न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला झाबुआ श्रीमती पूनम सिंह के न्यायालय ने आपराधिक न्यास भंग करने के मामले में आरोपी नवीन पुत्र सुधाकर थोराट निवासी गोपाल कॉलोनी झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 406 भादंसं में दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ सिमी रत्नम ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/ अभियोजन अधिकारी झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी अनिरुद्ध ने थाना झाबुआ में उपस्थित होकर एक आवेदन इस बावत प्रस्तुत किया कि मैसर्स भावना इंटर प्राईजेज झाबुआ में उनका पारीवारिक व्यवसाय है, जिसकी प्रोपराईटर उसकी पत्नी है, किंतु परिवार में पर्दा प्रथा के कारण सामान्यत: बाहर के लोगों से मिलती-जुलती नहीं है, इस कारण फरियादी बतौर मैनेजर फर्म का संचालन देखता है। फर्म के अंतर्गत झाबुआ एवं अलीराजपुर जिले के दुकानदारों व व्यापारियों को बैट्री ऑयल, मोबाईल फोन आदि का विक्रय करते हैं। इस हेतु ऑर्डर लाने, माल पहुचाने, पैमेंट वसूलने आदि कार्यों के लिए उनके द्वारा नवीन थोराट नामक एक सेल्समेन नियुक्त किया था। नवीन फरियादी के यहां नवंबर 2015 से कार्यरत था और वह ऑर्डर लाने, माल पहुंचाने, पैमेंट वसूलने आदि का कार्य भी करता था। नवंबर 2016 में फरियादी के परिवार में एक अप्रिय घटना होने से एवं उसके बाद में दिसंबर व फरवरी में क्रमश: उसकी बहन व भाई की शादियां होने से वह मार्केट में सेल्समेन के साथ नहीं जा पाया, उसके बाद जब वह मार्केट गया तो कई डीलर्स के हिसाब में गड़बड़ी पाई, जिसका एक-एक हिसाब करने पर नवीन द्वारा किया गया गबन सामने आया। तीन-चार महीनों के दौरान नवीन ने 36 दुकानदारों से कुल पांच लाख 31 हजार 631 रुपए वसूल कर उनका गबन किया। जिसमें बिना रसीद दिए पैमेंट लेना, झूठी रसीद बनाकर देना, गलत पार्टी के नाम से बिल या डिलीवरी चालान बनाकर नकद में माल किसी और को नकद में विक्रय कर देना और सारा भुगतान स्वयं रखकर अपने घर में उपयोग कर लेना, इस प्रकार अभियुक्त नवीन का अवैध कृत्य उजागर होने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से उसके यहां मकान निर्माण कार्य में उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है। नवीन द्वारा इस संबंध में एक शपथ पत्र भी लिखकर पूरी राशि पांच किस्तों में पांच सप्ताह में अदा करने का वचन दिया गया, जिसकी पहली किस्त 10 मार्च 2017 को अदा करनी थी, किंतु नवीन ने राशि अदा नहीं की और न ही वह आया, उसका फोन भी बंद था। इस प्रकार फरियादी की गबन राशि अभियुक्त नवीन द्वारा प्रदाय नहीं करने के कारण थाने पर उसके विरुद्ध धारा 408 भादंसं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अपराध की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ श्रीमती पूनम सिंह के न्यायालय ने आरोपी नवीन पुत्र सुधाकर थोराट निवासी गोपाल कॉलोनी झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 406 भादंसं में दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।