नाबालिग से छेड़छाड़ व उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास

सागर, 14 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती नीलम शुक्ला के न्यायालय ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ एवं उठाकर ले जाने का प्रयास करने वाले अभियुक्त किस्सू उर्फ केशव पुत्र गोविन्द पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत केसली, जिला सागर को धारा 363, 354 भादंवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(डब्ल्यू)(1), 3(2)(व्ही-ए) एससी/ एसटी एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।
मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि अभियोक्त्री व उसकी मां ने थाना केसली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 दिसंबर 2021 की रात करीब तीन बजे अभियोक्त्री बाथरूम के लिए घर से बाहर गई थी, तभी अभियुक्त किस्सु उर्फ केशव पटेल वहां पर आया और उसका मुंह दबाकर बुरी नियत से उसे पकड़कर जबरदस्ती रोड की तरफ ले गया और उसे वह साथ चलने के लिए कहने लगा, अभियोक्त्री के मना करने पर किस्सू पटेल ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी आंख पर चोट आई, बालिका के चिल्लाने पर उसे ढूंढते हुए उसका पिता आ गया, जिसे देखकर किस्सू पटेल वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना केसली में भादंवि, पॉक्सो एक्ट व एससी/ एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले के अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री का मेडीकल परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। जहां उभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाऐ जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त किस्सु उर्फ केशव पटैल को भादंवि, पॉक्सो एक्ट तथा एससी/ एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास का दण्डादेश पारित किया है।