सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

झाबुआ, 09 सितम्बर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ मोहम्मद सैयदूल अबरार अंसारी के न्यायालय ने सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में अभियुक्तगण कालु, मुनसिंग एवं जामसिंह को धारा 302/34 भादंवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ एसएस खिची ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आहत मुकेश को जिला चिकित्सालय झाबुआ में एम्बुलेंस से लाया गया था, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिला अस्पताल द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी थी जिस पर से मर्ग दर्ज कर जांच के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे। जिसमें पता लगा था कि मृतक मुकेश अपनी पत्नी राजूबाई के साथ बार-बार मारपीट करता था, पांच जून 2021 को करीब 4:30 बजे आरोपी मुनसिंह के यहां आरोपीगण आपस में विचार कर रहे थे कि मुकेश का क्या करना चाहिए, इतने में मृतक मुकेश वहां पर आ गया, आरोपीगण ने मुकेश से पूछा कि वह राजूबाई के साथ आए दिन झगड़ा क्यों करता है। बातचीत में विवाद बढ़ गया और आरोपी कालू ने मुकेश को पकड़ लिया व मुनसिंग ने लोहे के पाईप से सिर के पीछे मार दिया। जामसिंह ने पत्थर मारा, जिसके कारण मुकेश के सिर व कान में गंभीर चोट लग कर खून निकलने लगा व मुकेश की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात मोटर साइकिल से तीनों आरोपी मुकेश को उसके घर के पास लेकर आए व उसे फेंक कर भाग रहे थे कि कालु को पकड़ लिया व दो लोग मोटर साइकिल से भाग गए, कालु से पूछा तो उसने बताया कि हम तीनों ने मिलकर मुकेश के साथ सिर में मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के उपरांत पुलिस थाना झाबुआ द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 302/34 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण कालु पुत्र अनसिंह मकोडिया, मुनसिंह एवं जामसिंह पुत्रगण मेहताब डामोर को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया एवं मामला गंभीर श्रेणी को होने से चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ मोहम्मद सैयदूल अबरार अंसारी ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए यह पाया कि उनके द्वारा सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसर में मुकेश की मृत्यु कारित कर हत्या की गई, जिससे गुरुवार को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर अभियुक्तगण कालु पुत्र अनसिंह मकोडिया आदि-दो को धारा 302/34 भादंवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।