सागर, 09 सितम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर श्री डीपी सिंह सिवाच के न्यायालय नें नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोनू पुत्र रेवाराम आठ्या उम्र 21 वर्ष निवासी जवाहर वार्ड देवरी, जिला सागर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की।
मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सात अगस्त 2020 को अभियोक्त्री ने थाना देवरी में एक लिखित आवेदन पेश किया, जिसमें बताया कि उसकी उम्र 14 वर्ष एवं वह कक्षा 10 में पढ़ती है। 13 फरवरी 2020 को आरोपी सोनू आठ्या ने बन रहे खाली मकान में अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया था एवं जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। इसी डर के वजह से अभियोक्त्री ने घर वालों को कुछ नहीं बताया एवं आरोपी कई बार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 28 जुलाई 2020 को रात्रि करीब 12 बजे आरोपी सोनू आठ्या ने अभियोक्त्री को फोन करके पुन: उसी जगह बुलाया एवं नहीं आने पर बदनाम करने की धमकी दी। अभियोक्त्री डर के कारण आरोपी सोनू से मिलने चली गई। आरोपी सोनू ने पुन: जबरदस्ती गलत काम किया, अभियोक्त्री रोई, चिल्लाई तब भी आरोपी सोनू ने नहीं छोड़ा और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा और वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने उक्त घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया और उनके साथ थाने में आकर एक लिखित आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 376, 506 भादंवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट दर्ज की गई। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अभियोक्त्री एवं आरोपी का डीएनए परीक्षण सैंपल लिया जाकर एफएसएल भेजा गया। थाना देवरी पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन ने विचारण में अपना मामला आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया जहां न्यायालय ने धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।