छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

विदिशा, 02 सितम्बर। जेएमएफसी गंजबासौदा, जिला विदिशा न्यायालय श्री शशांक सिंह के न्यायालय ने घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ एवं मारपीट करने वाले आरोपी तुलसीराम को एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 300 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी गोविन्द दास आर्य ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार अभियोजन की घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 22 दिसंबर 2014 की रात को फरियादिया ने अपने घर टपरिया में अकेली सो रही थी। झोपड़ी का बल्ब जल रहा था, रात करीब 12:30 बजे किसी ने उसके गर्दन पर हाथ रखा तो वह जागी और उसने देखा कि अभियुक्त उसकी खटिया के बगल में खड़ा होकर बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ रखे है। वह चिल्लाई तो तुलसीराम ने उसके गले पर हाथ रखा एवं गला दबाने लगा। अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना त्योंदा के अपराध क्र.380/14 धारा 456, 354 एवं 323/34 भादंवि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय में विचारण उपरांत पीडि़त व साक्षीगणों के कथन कराए गए। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 456 भादंवि में आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादंवि में छह माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।