महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 02 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर श्री आशीष शर्मा के न्यायालय ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त राजू सोनी पुत्र लक्ष्मी नारायण उम्र 60 वर्ष निवासी थाना अंतर्गत मोतीनगर, सागर को धारा &54 भादंवि में एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में  शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटेल ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादिया थाना मोतीनगर अंतर्गत किराए के मकान में रहती है, वह प्राईवेट पैथोलॉजी में काम करती है। चार माह पूर्व राजू सोनी शुगर की जांच कराने पैथोलॉजी आया था। तब उसकी बातचीत हुई थी, तभी से वह उसके पीछे पड़ गया तथा उसके घर के चक्कर लगाने लगा। इस पर उसने मना किया कि उसके पति घर पर नहीं हैं, तुम मेरे घर मत आया करो। 2& अक्टूबर 201& को रात करीब 10 बजे आरोपी राजू सोनी फरियादिया के घर आया तथा उससे बुरी-बुरी बातें करने लगा तथा बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ का कौंचा पकड़ लिया तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तो वह चिल्लाई, जिससे आरोपी भाग गया। फरियादिया का हाथ दर्द करने लगा व उसके हाथ की चूड़ी टूट गई थी, उसी समय उसके लड़के व लड़की ने घटना देखी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया। फरियादिया व गवाहों के कथन लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाल में विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामला संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्त राजू सोनी को धारा &54 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश पारित किया है।