नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

झाबुआ, 02 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने जघन्य अपराध नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी संदीप पुत्र माला डामोर निवासी सजेली मालजी सात, थाना मेघनगर, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 363, 366 भादंवि में सात-सात वर्ष का कठोर कारावास व धारा 376(2)(एन) एवं 376(3) भादंवि में 20-20 वर्ष का एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक एसएस खिची एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ श्रीमती मनीषा मुवेल ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन)/अभियोजन अधिकारी झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया ने थाना मेघनगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री दो मई 2021 को अपनी छोटी बहन के साथ घर पर थी एवं फरियादिया बाथरूम में नहाने के लिए चली गई थी। बाहर आकर देखा तो पीडि़ता, जिसकी उम्र 13-14 वर्ष लगभग की थी, वह नहीं दिखी। छोटी बहन से पूछने पर उसने बताया कि वह कहीं चली गई है। नाबालिगा को आस-पास तलाश किया, किन्तु कहीं नहीं मिली। तब फरियादिया ने पीडि़ता न मिलने के कारण रिपोर्ट दर्ज करवाई थी एवं पीडि़ता को फोन लगाने पर उसने फोन भी नहीं उठाया था। पुलिस थाना मेघनगर पुलिस द्वारा आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया एवं नाबालिग पीडि़ता से पूछताछ करने पर उसने बताया था कि अभियुक्त संदीप उसे मेन रोड पर मिला था एवं उसे मेघनगर ले गया था और मेघनगर से अहमदाबाद लेकर गया था, जहां पर उसे प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर रखा और उसके साथ कई बार गलत काम किया। पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण एवं अन्य कार्रवाई पूर्ण कर अपराध गंभीर प्रकृति का होने से उक्त प्रकरण को जिले का जघन्य चिन्हित एवं सनसनीखेज घोषित करते हुए अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।