13 अपराधियों को दो माह तक प्रतिदिन देनी होगी थाने में हाजिरी

भिण्ड, 06 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी अनावेदक/ आरोपी रामदल पुत्र सुखलाल बघेल उम्र 28 साल निवासी ग्राम डगर थाना बरासों, किलेदार सिंह पुत्र जगदीश सिंह गुर्जर उम्र 33 साल निवासी ग्राम जितरवई थाना मौ, रमन सिंह पुत्र धुन्नीसिंह भदौरिया उम्र 40 साल निवासी चौम्हो थाना अटेर, अमित यादव पुत्र भगवान सिंह उम्र 40 साल निवासी अंतियन का पुरा थाना मिहोना, शत्रुघन सिंह पुत्र रामाधार सिंह भदौरिया उम्र 38 साल निवासी भदौरियन का पुरा थाना सुरपुरा, कल्ला उर्फ कल्यान पुत्र जगदीश सिंह गुर्जर उम्र 45 साल निवासी ग्राम जितरवई थाना मौ, पूरन सिंह पुत्र हरज्ञान सिंह उम्र 34 साल निवासी ग्राम कुंठौदा थाना मेहगांव, शंकर पुत्र सुरेश शर्मा निवासी ग्राम देवरी थाना मेहगांव, गुड्डा उर्फ रणवीर सिंह पुत्र बरजोर सिंह यादव उम्र 44 साल निवासी कटरा मोहल्ला थाना मौ, महेश पुत्र बलवीर सिंह भदौरिया उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम ईंगुरी थाना पावई, अवधेश पुत्र अमर सिंह यादव निवासी ग्राम एवं थाना ऊमरी, समरथ सिंह पुत्र रामबरन सिंह भदौरिया उम्र 31 साल निवासी ग्राम पीपरी थाना बरोही, सत्तू उर्फ सतेन्द्र पुत्र रणवीर सिंह कौरव उम्र 28 साल निवासी अमाहा थाना दबोह जिला भिण्ड को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे तथा दिनभर की गतिविधियों/ क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देंगे, अनावेदक उक्त वर्णित अवधि में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है, अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा, उक्तावधि में किन्हीं भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिपित नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्तावधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।