ग्वालियर, 11 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री पुष्पेन्द्र सिंह के न्यायालय ने ने तेजी व लाफरवाही से गाड़ी चलाकर घटना करने वाले आरोपी पंचम सिंह पुत्र बाबूलाल धाकरे उम्र 46 निवासी ग्राम बाढोली, तहसील राजाखेड़ा, जिला धोलपुर को धारा 338 भादंवि में दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी संजय पुत्र रमेश वरेठा उम्र 22 सथा ने थाना महाराजपुरा में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं अपने साथी रामौतार धानुक उम्र 30 वर्ष निवासी केमपुरा, थाना बिजौली के साथ मोटर साइकिल से डीजल भरवाने के लिए आया था। मोटर साइकिल रामौतार चला रहा था। एसआर कॉलेज के पास हाइवे रोड में बने डिवाइडर से रामौतार ने गाड़ी निकालना चाही, इतने में पीछे से वाहन क्र. एम.एच.05 ए.एक्स.3862 का चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाता हुआ आया और मोटर साइकिल में टक्कतर मार दी, जिससे रामौतार के दोनों पैरों में चोट आई। इतने में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम पंचम सिंह धाकरे बताया। जिस पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीवद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य व तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।