नेत्रहीन महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

भोपाल, 11 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष जिला भोपाल श्रीमती यतेश सिसोदिया के न्यायालय ने शुक्रवार को प्रकरण क्र.501/2020 में थाना शाहपुरा जिला भोपाल के अपराध क्र.196/20 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी शाहूलाल कोल को धारा 376(2)एल भादंवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 450 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 92ख निशक्त अधिकार अधिनियम 2016 में तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की राशि ना अदा करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का भी आदेश दिया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरके खत्री ने की।
जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन भोपाल मनोज त्रिपाठी ने बताया कि संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 17 अप्रैल 2020 को थाना शाहपुरा क्षेत्र में नेत्रहीन महिला के साथ के घर में घुसकर आरोपी साहूलाल कोल ने दुष्कर्म किया था। इस प्रकरण में आरोपी को उक्त सजा से दण्डित किया गया है।