पौधारोपण सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भिण्ड, 13 अगस्त। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के मार्गदर्शन में जिला भिण्ड एवं तहसील लहार, गोहद एवं मेहगांव में वृहद पौधारोपण की श्रृंखला का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। इसी क्रम में शांति विद्या निकेतन स्कूल वीरेन्द्र वाटिका भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड निधि नीलेश श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश/ सचिव जिला प्राधिकरण भिण्ड अनुभूति गुप्ता ने बच्चों को नालसा डॉन स्कीम, 2025 एवं नशा पीडितों को विधिक सेवाएं योजना, 2015 एवं साइबर अपराधों के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। बाल अधिकारों के बारे में समझाया कि बाल अधिकारों से तात्पर्य 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक नागरिक को दिए जाने वाले हक तथा स्वतंत्रता जो बिना किसी जाति, धर्म, श्रेणी आदि स्थिति या सामथ्र्य का भेदभाव किए बिना सभी जगह पर सभी व्यक्तियों पर लागू होती है एवं बच्चों के मानवाधिकार वे हैं जो उन्हें विशेष सुरक्षा और देखभाल प्रदान करते हैं, ताकि वे स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित जीवन जी सकें। नशा न केवल हमारे शरीर को खराब करता बल्कि हमारे परिवार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है, इसलिए सभी किशोर अवस्था के बालकों को नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बिना हेलमेट के गाडी चलाए जाने पर क्या-क्या कानूनी कार्रवाईयां एवं इसके दुष्प्रभावों से भी अवगत कराया। न्यायाधीश ने कार्यक्रम में बच्चों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में समझाया। इसके अलावा फलदार एवं छायादार पौधों को रोपित करते हुए छात्र-छात्राओं को समय-समय पर पौधा रोपण करते रहना चाहिए इस हेतु भी प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर चीफ एलएडीसी भिण्ड हनुमंत बौहरे एवं विद्यालय के प्राचार्य रविमोहन शर्मा, शिशुपाल सिंह भदौरिया, समस्त अध्यापकगण, छात्र-छात्राएं, न्यायालयीन कर्मचारी मेघा शर्मा, होतम सिंह बाथम एवं पीएलव्ही भिण्ड मंजर अली उपस्थित रहे।