स्कॉलर पब्लिक स्कूल एवं डीपीएस स्कूल के संचालकों को दिया नोटिस

– कलेक्टर ने तीन दिवस में सप्रमाण जबाव प्रस्तुत करने दिए निर्देश

भिण्ड, 09 जुलाई। कलेक्टर भिण्ड ने मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम के नियम का उल्लंघन करने पर संचालक अशा. स्कॉलर पब्लिक स्कूल बाईपास रोड भिण्ड, संचालक अशा. डीपीएस स्कूल इटावा रोड भिण्ड को नोटिस दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नोटिस जारी कर कहा कि गत 8 जुलाई को पालकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमें पालकों द्वारा (शिकायतकर्ता भोला सिंह परिहार, छात्रा का नाम अदिती परिहार पुत्री शेरसिंह परिहार, कक्षा-5, पुस्तक की कीमत 2980 रुपए) एवं (शिकायतकर्ता विजय, छात्र का नाम कौशल जाटव पुत्र हरवल सिंह जाटव, कक्षा-6, पुस्तक की कीमत 2290 रुपए) बताया गया कि स्कूल संचालक द्वारा अपने विद्यालय की पुस्तकें कलेक्टर भिण्ड के निर्देशानुसार निर्धारित रेट से अतिरिक्त रेट में बेची जा रही हैं। जिसमें उक्त संस्था के संचालक द्वारा पुस्तक खरीदने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जबकि पत्र क्र./मान्यता/2025/784 भिण्ड, दि. 15 अप्रैल 2025 को जारी पत्र का उल्लंघन किया गया है।
यह मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित नियमों का विनियमन) अधिनियम 2017 के नियम 6(घ) का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सप्रमाण आप अपना जबाव 3 दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में नोटिस का जबाव प्राप्त न होने पर यह समझा जाएगा कि आप अपना पक्ष समर्थन नहीं रखना चाह रहे हैं। इस स्थिति में 2020 के नियम 9 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए आपके विद्यालय के विरुद्ध आवश्यक शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी।