अजा/अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत संभागीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

ग्वालियर, 16 फरवरी। लोक अभियोजन संचालनालय मप्र भोपाल के निर्देशन में जिला लोक अभियोजन संचालनालय ग्वालियर द्वारा रविवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विषय आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ग्वालियर संभाग (जिला ग्वालियर, जिला दतिया, जिला गुना, जिला शिवपुरी, जिला अशोकनगर) के अभियोजन अधिकारीगण एवं पुलिस अनुसंधान अधिकारीगण द्वारा प्रतिभागी के रूप में भाग लिया गया।
संभागीय कार्यशाला की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन अरविंद सक्सैना ने की। विशिष्ट अतिथि दीपेन्द्र सिंह कुशवाह अतिरिक्त महाधिक्ता मप्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, सम्माननीय अतिथि पवन पाठक अध्यक्ष अभिभाषक संघ मप्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, रविन्द्र दीक्षित एवं अजय के. निरंकारी शासकीय अधिवक्ता मप्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर एवं अभियोजन अधिकारीगण तथा पुलिस अनुसंधान अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
कार्यशाला में विधि विशेषज्ञ विजयदत्त शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता मप्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अभियोजन एवं अनुसंधान अधिकारी की भूमिका के संबंध में एवं श्रीमती प्रगति नायक विधि अधिकारी/ जिला अभियोजन अधिकारी (अजाक) ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संबंध में प्रतिभागतियों का ज्ञानार्जन किया। कार्यशाला में न्यायाधीपति एमके मुदगल (सेवानिवृत्त) मप्र उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने की विधि एवं प्रक्रिया तथा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं अभियोजन की भूमिका संबंध में उदबोधन कर प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। कार्यशाला में प्रभारी उपसंचालक प्रवीण दीक्षित जिला लोक अभियोजन संचानालय ग्वालियर द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया एवं मंच संचालन अनिल कुमार मिश्रा अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ने किया।