– रात्रि में रेस्टोरेंट का ताला तोडकर चोरी करने के आरोप में हुई सजा
सागर, 12 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर विनय सिंह राजपूत की अदालत ने रात्रि में रेस्टोरेंट का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी सीरियल किलर शिवप्रसाद उर्फ हल्कू धुर्वे को दोषी करार देते हुए धारा 457 भादंवि के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 380 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता ने थाना गोपालगंज में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि नौ अगस्त 2022 को सुबह नौ बजे रेस्टोरेंट हर रोज की तरह खोला तो देखा कि रेस्टोरेंट का ताला टूटा हुआ था तथा उसके अंदर से उसका लेनेबो कंपनी का लेपटॉप, पर्स 32 हजार रुपए नगदी कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में चुरा कर ले गयाा है। पर्स के अदंर उसके कीमते दस्तावेज रखे थे। उक्त बात उसने अपने पापा एवं चाचा को बताई थी, वह अपना सामान मिलने पर पहचान लेगा। फरियादी ने अपने सामान की पता तलाश आस-पास एवं कई जगह किया जो नही मिला। उक्त आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना गोपालगंज पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 457, 380 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर विनय सिंह राजपूत के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।