नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर 27मई:- नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय रैकवार को भादवि की धारा- 363 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड, धारा- 366 के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट, 2012 की धारा- 3क/4 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम, 2012) बीना,जिला सागर (म.प्र.) श्रीमान आलोक कुमार मिश्रा की अदालत नेे दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विषेष लोक अभियोजक श्री श्यामसुंदर गुप्ता ने की।