अवैध रूप से पेपर विक्रय करने वाले आरोपीगण को दो बर्ष की सजा हुई

माध्यमिक शिक्षा मंडल का फर्जी लोगो बनाकर अवैध रूप से पेपर विक्रय करने वाले आरोपीगण को 2-2 साल की सजा

भोपाल 04मई:- संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 02/05/2024 माननीय न्यायालय श्रीमान अरूण सिंह मुख्य न्यायिक मजिट्रेट, भोपाल के द्वारा आरोपीगण कमलेश गुर्जर, कौशिक दुबे, बृजेश को धारा 420, 419, भादवि एवं 66सी आई टी एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये तीनों आरोपीगण को धारा 420, 419, भादवि में क्रमश: 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 2000-2000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 66सी आई एक्ट में तीनों आरोपीगण को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 10000- 10000रू का अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती नीतू जैन द्वारा पैरवी की गई है।