नाबालिक के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा हुई

नाबालिक को काम के बहाने से ले जाकर गलत काम करने वाले आरोपीगण को हुई सजा

भोपाल 19मार्च:- संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी,भोपाल ने बताया कि दिनांक 22/03/024 माननीय न्यायालय श्रीमती तृप्ती पाण्डेय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय,के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण दिलीप उर्फ जितेन्द्र और मंजू राव को धारा 376 (डी) भादवि एवं 5जी/6 एवं 16/17 पॉक्‍सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी दिलीप उर्फ जितेन्‍द्र को धारा 376(डी) भादवि एवं 5जी/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड एवं आरोपिया मंजू को धारा 376 (डी) भादवि 16/17 पॉक्सों एक्‍ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू अर्थदण्ड‍ से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।