नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा 

नाबालिग लडकी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुई 20 वर्ष की सजा 

भोपाल 11मार्च:- संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी,भोपाल ने बताया कि दिनांक 11/03/2024 माननीय न्यायालय श्रीमती रश्मि मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपी सीताराम को धारा 376(3) भादवि 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366-ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला/ एवं श्रीमती ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।