डण्डे से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा

रायसेन, 25 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन हर्षराज दुबे के न्यायालय ने डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगण भोला उर्फ रोहित पुत्र कैलाश लोधी उम्र 21 वर्ष, अरूण लोधी पुत्र बादाम सिंह उम्र 22 वर्ष निवासीगण ग्राम मेढकी, थाना सांची जिला रायसेन को धारा 325/34 भादंसं के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावस एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी दीपक ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेरखेडी घाट पुलिया के पास चाय-नाश्ता की दुकान थी और दुकान वह ही चलाता था। सुबह करीब 10 बजे उसकी दुकान के सामने रोड पर ग्राम मेढकी के भोला लोधी और अरूण लोधी उसकी दुकान पर आए और उससे नाश्ता और पानी की बोतल उधार मांगने लगे। जब उसने कहा कि सुबह-सुबह उधार नहीं दे पाएगा, तो इसी बात पर दोनों उसे गाली देकर बोले कि उन्हें नहीं पहचानता, तो उसने कहा कि जानता हूं मगर वह उधार नहीं देगा। उसने जब गाली देने से मना किया तो भोला ने उसकी दुकान पर रखा डण्डा उठाकर उसके साथ मारपीट की, अरूण ने उसे पकड लिया और हाथ मुक्कों से मारपीट की। मारपीट में उसे बांए हाथ, पीठ एवं बांए पैर में चोटें आईं। उस समय दुकान पर मौजूद सोनी लोधी और दादा भाई ने बीच बचाव किया तब दोनों बोल रहे थे, यदि आज के बाद उधार देने को मना किया तो जान से खत्म कर देंगे। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा मारपीट कर फरियादी को घोर उपहति कारित की गई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सांची में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्याक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मारपीट के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपीगण को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।