जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक प्रमाण सहित 11 को उपस्थित हों

भिण्ड, 18 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने जब्तशुदा कंटेनर एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के के रूप में ठोस प्रमाण के साथ जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में पेशी 11 जुलाई को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण/ पक्ष समर्थन प्रस्तुत न किए जाने की दशा में जब्तशुदा कंटेनर/ गौवंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तु आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र छह जून 2023 का अवलोकन किया। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि तीन जून को मुखबिर की सूचना पर से चरथर मोड़ पर कंटेनर ट्रक क्र. आर.जे.14 जी.डी. 1538 में 49 गौवंश (गाय के बछड़े) एवं 12 सांड को भरकर परिवहन करते हुए पाए जाने पर उक्त कंटेनर ट्रक क्र. आर.जे.14 जी.डी.1538 को जब्त कर थाना देहात भिण्ड के अपराध क्र.322/23 धारा 6/9, 9(2) मप्र गौवंश प्रतिशेध अधिनियम, 11(1)घ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन कंटेनर ट्रक क्र. आर.जे.14 जी.डी.1538 के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन किया गया है।