वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले को दो वर्ष का सश्रम कारावास

भिण्ड, 29 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड श्रीमती आयुषी गुप्ता के न्यायालय ने थाना मालनपुर के प्रकरण क्र.894/2015 आरसीटी में लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले सुजीत सिंह पुत्र बीरेन्द्र सिंह चौहान उम्र 40 साल निवासी चार शहर का नाका, रानीपुरा जिला ग्वालियर को धारा 304ए भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती प्रीती यादव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ज्ञानसिंह ने वाहन मालिक विवेक दुबे के साथ उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह अपने डंपर क्र. एम.पी.07 जी.ए.4449 से 24 अक्टूबर 2015 को शाम करीब पांच बजे बिलौआ से इटावा जा रहा था। डंपर जसवंत के ढावा के पास पहुंचा तो कंटेनर क्र. आर.जे.11 जी.ए.0526 के चालक ने कंटेनर को तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से ड्राईवर साइड से टक्कर मार दी, जिससे उसकी गाड़ी पलट गई एवं मोटर साइकिल क्र. एम.पी.07 एम.टी.6529 में भी टक्कर मारी, जिससे उसको चला रहे नीरज जैन को भी चोटें आई। फिर 108 से नीरज जैन इलाज के लिए ग्वालियर चला गया। उसने अपने गाड़ी मालिक को सूचना मोबाइल से दी। उनके आने पर घटना की रिपोर्ट की। शिकायतकर्ता ज्ञानसिंह की सूचना पर से कंटेनर क्र. आर.जे.11 जी.ए.0526 के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने के अपराध क्र.176/2015 अंतर्गत धारा 279, 337 भादंवि में दर्ज की गई। दौराने विवेचना धारा 338 व 304ए का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी गोहद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त सुजीत सिंह को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।