लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक को छह माह का कारावास

भिण्ड, 29 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड श्रीमती आयुषी गुप्ता के न्यायालय ने थाना एण्डोरी के प्रकरण क्र.838/2015 आरसीटी में लापरवाही से वाहन चलाकर घोर उपहति कारित करने वाले वाहन चालक अभियुक्त बंटीसिंह पुत्र रमेश सिंह तोमर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बरोना, थाना एण्डोरी, जिला भिण्ड को धारा 338 भादंवि में छह माह के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती प्रीती यादव ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता कैलाश ने अपनी पत्नी के साथ थाने उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 अक्टूबर 2015 को आठ बजे करीब उसकी पत्नी विजयकांती घर से दुकान पर सामान लेने गई थी, सामने से एक ट्रेक्टर जोनडियर का चालक बंटी पुत्र रमेश सिंह तोमर निवासी बरोना का ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और विजयकांती को टक्कर मार दी, जिससे उसके दाहिने पैर, कूल्हे में चोट लगी। वह उसे लेकर सरकारी अस्पताल गोहद गया था। डॉक्टर ने इलाज किया, कच्चा पलस्तर पैर पर चढ़ा दिया। घटना रामखिलाड़ी व मुन्नीबाई ने देखी थी। ट्रेक्टर चालक ट्रेक्टर को लेकर भाग गया। उक्त सूचना पर से थाने में अपराध क्र.119/2015 अंतर्गत धारा 279, 337 भादंवि में रिपोर्ट दर्ज की गई। दौराने विवेचना धारा 338 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय जेएमएफसी गोहद ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते को अभियुक्त बंटीसिंह तोमर को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।