17 एवं 18 को भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भिण्ड, 14 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर महाशिवरात्रि के पर्व के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 17 फरवरी को सुबह छह बजे से 18 फरवरी को रात्रि 11.59 बजे तक जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गो में भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गो से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/ बड़े वाहनों (रत-गिट्टी) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरुद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा।
17 एवं 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कांवडि़ए एवं श्रृद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुए शिव मन्दिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मन्दिरों में कांवरें चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किए जाएंगे। जिनके मुख्य मार्गों पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। उक्त दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवधि में भारी वाहन (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित किए जाने का अनुरोध किया गया है। यह तथ्य मेरे भी संज्ञान में आया है कि 17 एवं 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कांवडि़ए एवं श्रृद्धालु मुख्य मार्ग से शिव मन्दिरों पर पहुंचकर जिले के विभिन्न मन्दिरों में कांवरे चढ़ाएंगे। कांवडिय़ों की आवाजाही अधिकतर मुख्य मार्गों से पैदल होती है तथा मुख्य मार्गों पर भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) की भी आवाजाही होती रहती है तथा अनावश्यक रूप से उक्त वाहन मुख्य मार्ग के दोनों ओर पार्क (खड़े) कर दिए जाते हैं, जिससे आवागमन अवरुद्ध होकर गंभीर हादसे की प्रबल आशंका हरसमय विद्यमान रहती है तथा अनेकों बार गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। अत: जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए 17 एवं 18 फरवरी को जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।
ऐसी स्थिति में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रत-गिट्टी) की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने को पूर्णत: प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 17 एवं 18 फरवरी तक की जाए तथा मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। अत: ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश 17 फरवरी को सुबह छह बजे से 18 फरवरी को रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील होगा। पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन करवाएंगें। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।