गोदाम की खिड़की तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 14 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने गोदाम की खिड़की तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी गोपाल पाल पुत्र स्व. गंगाराम पाल उम्र 38 वर्ष निवासी गुब्बारा फाटक जिंसी नाला नं.02 ग्वालियर धारा 457, 380 भादंवि में दो-दो वर्ष कारावास एवं 100-100 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनुराधा यादव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी गोविन्द मंगल दो नवंबर 2022 को सुबह करीब पांच बजे टहलने के लिए निकला था, तभी गुब्बारा फाटक स्थित उसके गोदाम के पास पहुंचने पर गोदाम की खिड़की से लोहे की चादर की पत्तियां एवं एंगल के टुकड़े बाहर की ओर लटकते हुए दिखाई दिए। फरियादी द्वारा खिड़की से झांकने पर गोदाम के अंदर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो लोहे की चादर की पत्तियां एवं एंगल के टुकड़े बाहर फैंककर भागने लगा था। फरियादी ने उस व्यक्ति की पहचान गोपाल पुत्र गंगाराम के रूप में की, जो कि फरियादी के गोदाम की खिड़की को तोड़कर चोरी करने के लिए आया था। फरियादी एवं उसके भांजे तथा आस-पास के लोगों के सहयोग से उस व्यक्ति को पकड़ा गया, फरियादी द्वारा अभियुक्त को साथ ले जाकर उपरोक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट लेख कराए जाने पर आरोपी गोपाल के विरुद्ध धारा 457, 380 भादंवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।