दुकान के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 14 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी की अदालत ने दुकान की सटर के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी मुकेश उर्फ कालूपाल पुत्र गोपाल पाल उम्र 27 वर्ष निवासी बजरंगवली का मन्दिर, लोहिया बाजार ग्वालियर को धारा 457, 380 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 मार्च 2022 को फरियादी कमल गोयल ने थाने में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि नया बाजार में उसका मकान है, जिसमें वह परिवार सहित ऊपर रहता है तथा नीचे स्टेशनरी की दुकान है। तीन-चार दिन से होली का त्यौहार होने से उसकी दुकान बंद थी, जिसमें ताले लगे हुए थे। 20 मार्च 2022 की शाम तक ताले लगे थे, 21 मार्च 2022 की सुबह करीब नौ बजे उसने देखा तो उसकी दुकान के शटर के दोनों ताले टूटे हुए थे। अन्दर जाकर देखा तो लकड़ी की ड्रोज में रखे हुए करीब 90 हजार रुपए नहीं मिले, जिन्हें कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कंपू में अपराध क्र.122/22, धारा 457, 380 भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया की ओर से मौखिक रूप से तर्क प्रस्तुत किया। साथ ही उक्त संबंध में न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उक्त संबंध में लेख किया है कि आरोपी का उपरोक्त आपराधिक कृत्य निश्चित रूप से समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने वाला है। यदि आरोपी को दण्डादिष्ट किए जाने में किसी प्रकार की नरमी बरती जाती है तो इससे निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराध कारित किए जाने को बढ़ावा मिलेगा व समाज में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। न्यायालय ने उक्त तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी मुकेश उर्फ कालूपाल के विरुद्ध धारा 457, 380 भादंवि के तहत एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।