सिंध नदी से रेत चोरी करने वाले आरोपियों को एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 14 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी की अदालत ने अवैध रूप से सिंध नदी से रेत चोरी करने वाले आरोपी गजेन्द्र पुत्र पहलवान सिंह बघेल उम्र 22 वर्ष, पहलवान सिंह पुत्र धर्मा बघेल उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बाबूपुर पिछोर, जिला ग्वालियर को धारा 379 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरीठिया ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 24 जुलाई 2021 को सहायक उपनिरीक्षक भोगीराम शर्मा थाना प्रभारी के साथ रात्रि सर्किल गश्त हेतु रवाना हुआ दौराने गश्त हाईवे सिरोल पर थाना प्रभारी को मुखबिर सूचना मिली कि रेत का अवैध उत्खनन कर भण्डारण कर चोरी से लाए गए ट्रेक्टर-ट्रॉली हाईवे सिरौल पर खड़ा है, मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान पर थाना प्रभारी मय फोर्स के पहुंचने पर एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली क्र. एम.पी.07 ए.बी.0550 इंजन नं.522027221139 व चेचिस नं.922011502500 कीमत करीब चार लाख रुपए मय चालान के दिखे, जिसमें रेत भरा था। ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गजेन्द्र पुत्र पहलवान सिंह बघेल उम्र 22 वर्ष बताया। उक्त वाहन चालक से जब खनिज रेत की बैध रॉयल्टी चाही गई तो आरोपी ने नही होना बताया तथा उक्त रेत को बाबूपुर पिछोर सिंध नदी घाट से लाना बताया, ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब तीन घनमीटर कीमत लगभग सात हजार रुपए की रेत भरी हुई थी। उक्त रेत को चोरी कर अवैध रूप से भण्डारण हेतु ले जाए जाने से मौके से जब्त कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिरौल में अपराध क्र.161/21 दर्ज किया गया था। संपूर्ण विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में भी लेख किया है कि मप्र के शासन की आधिपत की रेत को आरोपी द्वारा बिना शासन की अनुमति के हटाकर चोरी की है, विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा 4/21 खान खनिज अधिनियम में शमन किया जा चुका है, आरोपी गजेन्द्र के विरुद्ध धारा 379 भादंवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।