कोर्ट के आदेश की अव्हेलना : आउटसोर्स कर्मचारी को उपस्थिति रजिस्टर पर नहीं करने दिए जा रहे हस्ताक्षर

भिण्ड, 31 जनवरी। जिले की मालनपुर नगर परिषद में एक वर्ष पहले आउटसोर्स पर रखे गए मुकेश कुमार हिण्डोलिया को बिना किसी कारण बताए 13 जनवरी 2023 को हटा दिया था। मुकेश कुमार हिण्डोलिया ने हटाए जाने का कारण पूछा तो नगर पालिका प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई पूर्व में नोटिस दिया गया।
हिण्डोलिया ने बताया कि हटाए जाने के आदेश के विरोध में मैंने ग्वालियर उच्च न्यायालय में अपील की जहां से हमें 25 जनवरी 2023 को यथास्थिति बनाए रखने का स्टे प्रदान किया गया। स्टे का आदेश नगर परिषद कार्यालय में 27 तारीख को दिया, जिसकी प्राप्ति विद्वत नगर पालिका प्रशासन की ओर से मुझे दी गई। लेकिन आज दिनांक तक उपस्थिति रजिस्टर पर नगर पालिका प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर नहीं कराए जा रहे हैं। जबकि में नियमित अपनी ड्यूटी दे रहा हूं। नगर पालिका प्रशासन से हस्ताक्षर कराए जाने की मांग मेरे द्वारा लगातार की जा रही है। बिना किसी कारण बताए हस्ताक्षर नहीं कराए जा रहे हैं। हस्ताक्षर की मांग आउटसोर्स कर्मचारी ने जिला कलेक्टर से लेकर स्थानीय एसडीएम तक से की है। अभी तक आउटसोर्स कर्मचारी के हस्ताक्षर उपस्थिति रजिस्टर पर नहीं कराए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश की अव्हेलना की जा रही है। हिण्डोलिया कहते हैं कि मैं इनके विरुद्ध पुन: कोर्ट में जाऊंगा, मुझे हटाए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। कोर्ट के आदेश पर मुझे ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कराए जा रहे हैं।

इनका कहना है-

आउटसोर्स कर्मचारी को हटाए जाने के संबंध में मुझे अवगत कराया गया है। संबंधित नगर परिषद सीएमओ से जानकारी ली जा रही है नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।
शुभम शर्मा, एसडीएम गोहद