मारपीट करने वाले दो भाईयों को एक-एक साल का सश्रम कारावास

रायसेन, 25 जनवरी। जेएमएफसी तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन मो. असलम देहलवी के न्यायालय ने थाना बेगमगंज के अपराध क्र.409/2017, प्रकरण क्र.316/2017 धारा 341, 325, 294, 323, 506, 34 भादंवि में निर्णय पारित करते हुए मारपीट करने वाले आरोपीगण केदार लोधी उम्र 32 वर्ष एवं वीरेन्द्र लोधी उम्र 34 वर्ष पुत्रगण पृथ्वी सिंह लोधी निवासी सुनेहरा को धारा 325 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ माधव सिंह गौड़ ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि मैं ग्राम सुनेहरा रहता हूं तथा खेती किसानी का काम करता हूं, मेरे परिवार के ही कुछ लोग दुर्गा उत्सव के समय से कन्याभोज तथा चंदे की राशि को लेकर मुझसे रंजिश रख रहे हैं। उसी विवाद को लेकर तीन अक्टूबर 2017 को 10 बजे जब में बिन्दू लोधी के घर जा रहा था, उसी समय बिंदू लोधी के घर के सामने केदार लोधी और वीरेन्द्र लोधी ने एकराय होकर मेरा रास्ता रोक कर मुझे गालियां दीं, दोनों बोल रहे थे कि तू बहुत नेता बनता है, आज तेरी नेतागिरी निकाल देंगे। मैंने गाली देने से मना किया तो केदार ने कुल्हाड़ी की कुदाल से मुझे मारा तो मेरे दाहिने हाथ में लगी। उसके बाद वीरेन्द्र और केदार ने मुझे पीठ में मारा। मारपीट की घटना धनलाल लोधी तथा मुकेश करोठिया ने देखी तथा बीच बचाव किया। मैंने 100 डायल कर पुलिस को सूचना दी। उपरोक्त आधार पर थाना बेगमगंज के अपराध क्र.409/17 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर पंजीबद्ध किया गया।