बस कंडक्टर से मारपीट करने वाले आरोपी पर 300 रुपए जुर्माना

विदिशा, 20 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिशा सुश्री प्रथा श्रीवास्तव के न्यायालय ने बस के कंडक्टर से मारपीट करने वाले आरोपी निरंजन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पहुआनाला, थाना करारिया, जिला विदिशा को धारा 323/34 भादंवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 300 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विदिशा सुश्री गार्गी झा द्वारा की गई।
अभियोजन अधिकारी सुश्री गार्गी झा के अनुसार प्रकरण की कहानी इस प्रकार है कि अभियोगी ग्राम सलैया में रहकर बस क्र. एम.पी./पी.ओ.0112 पर कंडक्टरी करता है। 23 सितंबर 2014 को शाम 4:45 बजे अभियोगी सलैया के निकला था, पौआनाला पर फरियादी ने आरोपी से बस का किराया मांगा तो आरोपी ने किराया देने से मना कर दिया तथा देख लेने की बात कही। जब पौआनाला पर बस रुकी तो आरोपी ने अश्लील गालियां देकर कंडक्टर की मारपीट की। ड्रायवर, हेल्पर एवं अन्य लोगों द्वारा बीच-बचाव किया गया। ड्रायवर ने बस को आगे बढ़ाया तो आरोपी बस के आगे खड़ा हो गया और पत्थर व डंडों से बस की खिड़की व दरवाजों को नुकसान पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट उक्त दिनांक को ही अभियोगी द्वारा थाना करारिया में दर्ज करवाई गई। प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।