बालिका से छेडख़ानी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 19 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा, जिला ग्वालियर श्री संजय कुमार गुप्ता की अदालत ने 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी हनुमंत रावत निवासी ग्राम चितावनी, थाना डबरा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 9/10 में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्डा तथा धारा 454 भादंवि में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीडि़ता को शासन द्वारा संचालित पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत 50 हजार रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने की भी सिफारिश की है।
प्रकरण की पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक डबरा श्रीमती हेमी गुप्ता के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता की मां ने 19 सितंबर 2020 को थाना डबरा देहात पर एक लेखीय आवेदन पेश कर रिपोर्ट लेख कराई कि उस दिन वह अपने पति के साथ खेत पर गई थी, उसके दोनों बच्चे व देवर घर पर थे, वह दोपहर करीब एक बजे घर पर आई तो उसकी लड़की पीडि़ता ने बताया कि जब चाचा मोटर बंद करने गए थे, तो हनुमंत भैया घर पर थे, चाचा के जाने के बाद हनुमंत भैया ने उसे गोदी में बिठा लिया और बोले कि तुम्हारी राईटिंग अच्छी है, उसके बाद हनुमंत भैया ने उसका मुंह बंद कर लिया एवं उसके साथ अश्लील हरकत की। तभी चाचा मोटर बंद करके वापिस आ गए तो हनुमंत उसे छोड़कर भाग गया, तब उसने देवर को भेजकर अपने पति को घर पर बुलवाया, फिर उनके आने पर सारी बात उन्हें बताई। तब उसके पति ने 100 नंबर पर फोन लगाया था। घटना की रिपोर्ट पर से थाना डबरा देहात में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट डबरा श्री संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने विचारण उपरांत पीडि़ता एवं अन्य अभियोजन साक्षीगण की अभिसाक्ष्य, अभियोजन द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी हनुमंत रावत को उक्त दण्डादेश दिया है।