महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 15 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) जिला शाजापुर के न्यायालय ने घर में घुसकर महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम करने वाले आरोपी गोरधन सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी ग्राम गुंजारिया को धारा 376 भादंवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 450 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदण्ड तथा अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) में आजीवन कारावास एवं 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ जिला शाजापुर कमल गोयल ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से विशेष लोक अभियोजक कमल गोयल ने प्रकरण की जानकारी बताया कि 31 जनवरी 2015 की शाम के समय जब पीडि़ता घर में अकेली थी, तभी मौका देखकर आरोपी गोरधन उसके घर में घुस आया और उसके साथ गलत काम किया। पीडि़ता ने घटना की रिपोर्ट थाना नलखेड़ा पर दर्ज कराई। थाना नलखेडा के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।