वार्ड मेंबर के पति की हत्या करने वाले प्राथमिक शिक्षक को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 09 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (एमपी/ एमएलए) श्री सुशील कुमार जोशी के सत्र न्यायालय ने विचाराधीन विशेष प्रकरण क्र.124/2010 के अंतर्गत धारा 302 भादंवि एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में चुनावी रंजिश में वार्ड मेंबर के पति की हत्या करने वाले आरोपी प्राथमिक शिक्षक प्रमोद दुबे पुत्र जगदीश दुबे निवासी बिजावर गल्ला मण्डी, छतरपुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास सहित कुल 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय सुनाया है। शेष आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में (आरोपित अपराध) धारा 212, 216 भादंवि में बरी किया गया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मैहरोत्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि नौ जुलाई 2010 को सुबह छह बजे वार्ड मेंबर सुनियाबाई अपने ग्राम एरोरा, जिला छतरपुर स्थित खेत पर अपने पति कन्हैया लाल के साथ थी, तभी चुनावी रंजिश को लेकर आरोपी प्रमोद दुबे अपने अन्य साथियों के साथ बंदूक एवं कट्टा से लैस होकर आया और वार्ड मेंबरी चुनाव में उपसरपंच के लिए अपने प्रत्याशी को वोट न देने की बात पर से मृतक कन्हैया लाल को जातिसूचक गालियां देते हुए कट्टे से तीन फायर किए। जिससे कन्हैया लाल की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपीगण वहां से पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देते हुए फरार हो गए। प्रकरण में मृतक कन्हैया लाल की पत्नी सुनियाबाई घटना स्थील पर ही मौजूद थी, उसके साथ गांव के मोती अहिरवार और रामसैया ने घटना देखी थी। पुलिस थाना बिजावर को मृतक कन्हैयालाल की पत्नी सुनियाबाई ने घटना की जानकारी देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस थाना बिजावर जिला छतरपुर द्वारा अपराध क्र.149/10 के अंतर्गत एफआईआर धारा 302, 147, 148, 149, 506बी भादंवि तथा 25/27 आयुध अधिनियम एवं 3(2)(5) एससी/ एसटी एक्टा का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
ध्यान देने योग्य बात है कि उक्त प्रकरण में वर्तमान बिजावर विधायक राजेश शुक्ला भी अन्य आरोपीगण के साथ आरोपी प्रमोद दुबे को उसकी फरारी के दौरान संरक्षणकर्ता के तौर पर आरोपी बनाए गए थे। इस कारण प्रकरण एमपी/ एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। उक्त महत्वापूर्ण प्रकरण में अभियोजन द्वारा सफलता पूर्वक घटना के साक्षियों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन द्वारा उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित के कुशल मार्गदर्शन में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक अभिषेक मैहरोत्रा ने अपने तर्कों के माध्यम से न्यायालय को विश्वास दिलाया कि आरोपी प्रमोद दुबे ने चुनावी रंजिश पालते हुए जानबूझकर कन्हैयालाल की कट्टे से फायर करते हुए हत्या की है, इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड देकर समाज को संदेश दिए जाने की आवश्ययकता है। अभियोजन की साक्ष्या एवं सफल विचारण उपरांत मामला आरोपी प्रमोद दुबे के विरुद्ध सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए), अष्टाम जिला सत्र न्यायाधीश ग्वालियर श्री सुशील कुमार जोशी की अदालत ने अभियुक्त प्रमोद दुबे पुत्र जगदीश दुबे निवासी बिजावर गल्ला मण्डीत छतरपुर को दोषी पाते हुए धारा 302 भादंवि एवं 3(2)(5) एससी/ एसटी एक्ट में आजीवन कारावास सहित कुल 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।