अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हों महिलाएं : दुबे

महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

भिण्ड, 05 दिसम्बर। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं से संबंधित कानून और मुद्दों पर महिला सशक्तिकरण हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन वार्ड क्र.सात के आंगनबाड़ी केन्द्र क्र.एक गांधी नगर भिण्ड में किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सौरभ कुमार दुबे ने महिलाओं से संबंधित कानूनों जैसे घरेलू-हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, नि:शुल्क कानूनी सहायता योजना, आईपीसी व भादप्रसं में महिलाओं से संबंधित प्रावधानों आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में आवश्यक रूप से जागरुक होना चाहिए, जिससे कि वे समाज व परिवार में उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का दुव्र्यवहार या अन्याय को बर्दाश्त न करते हुए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए वांछित प्रयास करें तथा यदि किसी अन्य महिला के साथ कोई अन्याय होता है, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकें।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से या नालसा की हेल्पलाइन नं.15100 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं को उनसे संबंधित कानूनों की गहन जानकारी हेतु बुकलेट्स, पेम्पलेट्स आदि वितरित किए गए। इसके साथ ही महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की गई तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु विधिक सलाह दी गई। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील दुबे, पर्यवेक्षक श्रीमती रजनी करोरिया मौजूद रहे।