हत्या के प्रयास के मामले में छह आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास

भिण्ड, 05 दिसम्बर। प्रथम अपर सत्र अपर लोक न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपीगण सचिन शर्मा पुत्र कमलेश शर्मा उम्र 32 वर्ष, कमलेश शर्मा पुत्र कृपराम शर्मा उम्र 62 वर्ष, आकाश शर्मा पुत्र रामौलर शर्मा उम्र 42 वर्ष, शशि उर्फ शशिकांत शर्मा पुत्र रामजीलल शर्मा उम्र 46 वर्ष, नूरज उर्फ सूर्यदेव शर्मा पुत्र रामजीलल शर्मा उम्र 55 वर्ष, संजीव पुत्र दुर्गादास शर्मा उम्र 52 वर्ष निवासीगण ग्राम चंदहारा, थाना गोहद को धारा 148, 307/149 भादंवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक आरोपीगण को क्रमश: एक-एक वर्ष व 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 3500-3500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक गोहद केसी उपाध्याय के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक जून 2015 को दोपहर दो बजे फरियादी कृष्ण मुरारी शर्मा, रामसेवक शर्मा के घर के आगे चौपाल पर बैठा था, तभी कमलेश के कार की तरफ से प्रदीप मास्टर, संजीव, कमलेश, सचिन, आकाश, शशि पण्डित, सूरज निवासीगण चंदहारा हाथों में कट्टा जैसे हथियार लेकर दौड़ते व फायर करते आ रहे थे, तब फरियादी गोलियों की आवाज सुनकर अपने घर की तरफ भागा, तो थोड़ा चलकर एकदम गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लगकर खून निकल रहा था, फरियादी को चोट गोली या किसी और की लगी थी, उसे जानकारी नहीं थी। इसके बाद नरेश का लड़का फरियादी को उठाकर अस्पताल लाया। फरियादी को झगड़े की जानकारी नहीं है। उक्त घटना के संबंध में फरियादी कृष्ण मुरारी शर्मा द्वारा सिविल अस्पताल गोहद में लेख कराई गई। देहाती नलिसी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण प्रदीप, संजीव, कमलेश, सचिन, आकाश, शशि एवं सूरज के विरुद्ध थाना गोहद में अपराध क्र.168/15 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336 भादंसं पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का मेडिकल परीक्षण कराने, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कराने, आहत का एक्स-रे परीक्षण कराने, अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने, अभियुक्त प्रदीप से 12 बोर की बंदूक मय लाईसेंस की छायाप्रति के जब्त कर जब्ती पत्रक तैयार करने तथा शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गाया। जो नियमित अपराधिक प्रकरण क्र.625/15 पर पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण के फरियादी कृष्ण मुरारी ने अभियुक्तगण प्रदीप, संजीव, कमलेश, शशि, सूरज, आकाश, सचिन, अखलेश, बृजमोहन के वेरुद्ध धरा 307, 325, 323, 294, 506 (भाग-2), 147, 148, 149 भादंसं के अंतर्गत कार्रवाई करने बावत अधीनस्थ न्ययालय के समक्ष परिवाद पत्र पेश करने उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने परिवादी साक्षीगण के जांच कथन व परिवाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर समस्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 148, 307/149 भादंसं का संज्ञान लिया जाकर नियमित आपराधिक प्रकरण क्र.700373/16 पंजीबद्ध किया। न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार आरोपीगण को दण्डित किया गया है।