लड़की के साथ छेडख़ानी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 25 नवंबर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चक्रेश पुत्र खुशालचंद जाटव उम्र 25 साल निवासी-मछरयाई, थाना मोतीनगर को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 ए(आई) भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि के तहत एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।
मीडिया प्रभारी जिला लोक अभियोजन सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 21 अक्टूबर 2019 को अभियोक्त्री/ आहत ने थाना मोतीनगर में रिपोर्ट लेख कराई कि वह आज शाम करीब 7:30 बजे मगौड़ी लेने तिगड्डा पर गई थी, मगौड़ी लेकर अपने घर आ रही थी, तभी सामने से चक्रेश जाटव उसके पास आकर अश्लील वार्तालाप करने लगा। फिर उसने घर जाकर अपनी मां व दीदी को घटना बताई, तब वे लोग चक्रेश के घर गए और उसकी मां को घटना के बारे में बताकर आ गए, फिर रात करीब नौ बजे आरोपी चक्रेश उसके घर आया और उसे गंदी-गंदी गालियां देकर उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और छेड़छाड़ करने लगा। अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके परिवारजन बचाने आ गए। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहां विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 ए(आई) भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 भादंवि के तहत एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।