रुपए न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर, 11 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने शराब के लिए रुपए न देने पर मारपीट करने वाले आरोपी महेन्द्र उर्फ गोलू पुत्र दशरथ अहिरवार उम्र 28 साल का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ सुश्री किरण गुप्त ने पक्ष रखा।
सहासक मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ जिला सागर अमित जैन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नौ जून 2021 को शाम को फरियादी जब मजदूरी करके वापस घर आ रहा था तभी रास्ते में आरोपी ने उससे शराब पीने के लिए रुपए मांगे, फरियादी ने रुपए ना होने की वजह से इनकार किया तो आरोपी ने लाठी-डंडे से उसके साथ मारपीट कर दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना में उपस्थित होकर दर्ज कराई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, अभियोजन के महत्वपूर्ण तर्कों से सहमत होकर और केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत अपराध की गंभीरता व प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी महेन्द्र उर्फ गोलू अहिरवार उम्र 28 साल निवासी मकरोनिया, जिला सागर का धारा 437 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।