चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

छतरपुर, 11 अगस्त। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर डॉ. रविकांत सोलंकी के न्यायालय ने धारदार चाकू लेकर घूमने वाले आरोपी लालसिंह घोष का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि छह अगस्त 2021 को थाना कोतवाली में पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक मह हमराह स्टाफ के साथ कस्बा भ्रमण पर थे, भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सौरा रोड पंचमुखी हनुमानजी के आगे लोहे की एक धार दार चाकू लिए घूम रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु हमराही स्टाफ एवं साक्षीगण के साथ मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति सौरा रोड से आता दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़कर तलाशी ली तो कमर में एक अदद लोहे का धार दार चाकू रखे मिला, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लालसिंह घोष निवासी अमानगंज मोहल्ला छतरपुर का होना बताया, जिससे चाकू रखने का लाईसेंस पूछा तो कोई लाईसेंस नहीं होने से आरोपी के विरुद्ध आमर््स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी लालसिंह घोष ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. रविकांत सोलंकी के न्यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।