नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा

आरोपी रिश्तेदारों ने बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर किया था दुष्कर्म

भोपाल, 28 अक्टूबर। 18वें एडीजे विशेष न्यायाधीश भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने आपराधिक सत्र प्रकरण क्र.252/21 थाना बैरागढ़, भोपाल के अपराध क्र.08/19 में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर राजस्थान ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण गोविन्दा साठिया एवं लक्की उर्फ लिखा साठिया को धारा 363, 366, 376(3), 109 भादंवि, सहपठित धारा 3/4, 16/17 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास 12-12 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजकगण टीपी गौतम, श्रीमती सरला कहार, श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल संभाग के जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी ने दो जनवरी 2019 को थाना बैरागढ़ में रिपोर्ट लिखाई कि मेरी लाबालिग 14 वर्षीय पुत्री बैरागढ़ के पास रात में कहीं चली गई है, मुझे शक है कि मेरे रिश्तेदार मेरी लड़की को बहला फुसला कर ले गए हैं, पिता के बताए अनुसार गुम इंसान क्र.01/19 दर्ज किया गया, तदुपरांत गुम इंसान के आधार पर असल अपराध क्र.08/19 धारा 363 भादंवि का कायम कर विचेना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने के बाद अभियोक्त्री की दस्तयावी करने हेतु कार्रवाई की गई। दस्तयाव करने के बाद अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी गोविन्द साठिया और लक्की उर्फ लखन साठिया मुझे बहला फुसलाकर जबरन ले गए और पिपल्या मण्डी के पास ग्राम कंगेटी में एक कमरे में रखा। दोनों ने मेरे साथ बारी बारी से बुरा काम किया। मैं बुरा काम करने से मना करती थी तो गाली गुफ्तार करते थे, फिर मेरे पिता को सूचना मिली कि मैं घीती सांघडी (राजस्थान) में रह रही हूं तो मेरे पिता पुलिस के साथ वहां पर आए थे और मैं उनके साथ भोपाल आई थी। आरोपीगण मेरे साथ करीब पांच-छह दिन तक बुरा काम किया। विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए आरोपियों को उक्त सजा से दण्डित किया है।