ईकेवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में नहीं मिलेगा राशन सुविधा का लाभ

भिण्ड, 27 अक्टूबर। मप्र शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने हेतु मप्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में 30 नवंबर तक दर्ज किए जाना हैं तथा जिनके आधार नंबर दर्ज हैं उनकी ईकेवाईसी की जानी है। इस हेतु समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्ची धारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटावेस में दर्ज किए जाने हैं। जो उपभोक्ता अपना ईकेवाईसी नहीं कराएंगे उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बंद हो सकता है।

आत्म निर्भर भारत एक जिला एक उत्पाद योजना में आवेदन आमंत्रित

भिण्ड। आत्म निर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय उद्योग उन्नयन योजना पीएमएफएमई योजनांतर्गत चार नवंबर को आईटीआई परिसर भिण्ड में किसान मेले का आयोजन ओडीओपी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यालय सहायक संचालक उद्यान भिण्ड ने कहा कि इच्छुक उद्यमी डीपीआर तैयार कराने एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला रिसोर्स पर्सन महेश सोनी मोबाईल नं.8871738315 एवं विकास सिंह तोमर मोबाईल नं.9713244040 से डीपीआर तैयार कराने हेतु संपर्क कर सकते हैं।