सागर, 20 अक्टूबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर के न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी देवेन्द्र पुत्र बृजलाल सोनी उम्र 30 वर्ष निवासी बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर, हाल निवास विवेकानंद वार्ड, थाना मोतीनगर, जिला सागर को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी वरिष्ठ एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने की।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सौरभ डिम्हा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 10 जून 2020 को फरियादी राहुल सोनी ने रिपोर्ट लेख कराई कि मृतक रोहित सोनी के मकान में किराए से रह रहे आरोपी देवेन्द्र सोनी से मकान खाली करने की बुराई पर से जान से मारने की नियत से लट्ठ से मारपीट की तथा सिर पकड़कर चबूतरे पर मार दिया, जिससे रोहित गिरकर बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून निकल रहा था। जब फरियादी व उसका दोस्त सौरभ सोनी रोहित को उठाने पहुंचे तो देवेन्द्र ने जान से मारने की नीयत से उन पर भी चाकू से हमला किया। झूमाझटकी के दौरान आरोपी देवेन्द्र भाग गया। रोहित को फरियादी के दोस्त सौरभ ने तिली अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रोहित को डॉक्टर ने रोहित मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना पर थाना मोतीनगर में आरोपी देवेन्द्र सोनी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने पर पारित निर्णय में न्यायालय ने आरोपी देवेन्द्र सोनी को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 307 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादंवि में एक वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।