लक्ष्य सिक्योरिटी ने कर्मचारियों का शोषण बंद नहीं किया तो न्यायालय में करेंगे याचिका दायर : गुड्डू

भिण्ड, 06 अगस्त। जिला चिकित्सालय में भिण्ड में लक्ष्य सिक्योरिटी एवं फेसिलिटी सर्विसेज एजेंसी द्वारा सपोर्टिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से कम वेतन का भुगतान किया जा रहा है। यह बात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एडवोकेट गुड्डू वाल्मीकि ने सिविल सर्जन डॉ. अनिल गोयल को दिए ज्ञापन में कहीं।
ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वाल्मीकि ने बताया कि श्रम विभाग मप्र शासन तथा कार्यालय कलेक्टर भिण्ड द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिक 9125 रुपए, अद्र्धकुशल श्रमिक 9982 रुपए तथा कुशल श्रमिक 11 हजार 360 रुपए के आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन लक्ष्य सिक्योरिटी एवं फेसिलिटी सर्विसेज एजेंसी द्वारा शासन के आदेश को ताक पर रखकर कर्मचारियों का शोषण कर 6500 रुपए वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में दिए प्रावधानों का उल्लंघन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जा जाएगा, अगर समय सीमा में कर्मचारियों की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो यूनियन द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत कर न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।
सिविल सर्जन डॉ. अनिल गोयल ने उक्त समस्या का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया और कहा कि कर्मचारियों को उनका हक दिया जाएगा, इसके लिए एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव रूपेश पाथरे, जिलाध्यक्ष लालजी करोसिया, मीडिया प्रभारी रजत बंटी पाथरे, गुड्डी, चन्द्रकली, लक्ष्मी देवी, रानी, बिट्टी, चित्रा, बीना, लक्ष्मी आदि उपस्थित थे।