स्कूल में टेबिल पर पैर रखकर सोने वाला शिक्षक निलंबित

आपत्ति नहीं करने पर दो शिक्षकों का सात दिन का वेतन राजसात

भिण्ड, 06 अगस्त। जिले के अटेर विकास खण्ड के शा. माध्यमिक विद्यालय हुकुम सिंह का पुरा में शाला संचालकन के समयकाल में शिक्षक मोहरमन जाटव को विद्यालय की टेबिल पर पैर रखकर सोने के वायरल हुए वीडियों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल एवं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शैक्षणिक गुणवत्ता शत-प्रतिशत किया जाना है। ग्रामवासियों ने फोटो एवं वीडियो के माध्यम से शिकायत कर अवगत कराया है कि शामावि हुकुम सिंह का पुरा अटेर में पदस्थ शिक्षक मोहरमन जाटव सहायक अध्यापक शिक्षकों के सामने विद्यालय में रखी टेवलों पर पैर रखकर सो रहे हंै, जबकि टेवल पर विद्यालयीन सामग्री रखी हुई है एवं छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। जिससे छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक स्तर न्यून है, जो शिक्षकों के पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध गंभीर लापरवाही एवं कदाचार को परिलक्षित करता है। जो मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1965 के उपनियमों के विपरीत होकर गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। महावीर सिंह प्रधान अध्यापक विद्यालय में नियमित रूप से नहीं आते है एवं अनियमितताएं की जा रही हैं। छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक स्तर न्यून है। अतएव मोहरमन जाटव सहायक अध्यापक शामावि हुकुम सिंह का पुरा अटेर को मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1965 के उपनियमों के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी अटेर भिण्ड रहेगा।

दो शिक्षकों का सात दिन का वेतन राजसात

डीईओ भिण्ड ने एक अन्य आदेश जारी कर कहा है कि श्रीमती आशा देवी जाटव प्राथमिक शिक्षक एवं सुधीर सिंह भदौरिया प्राथमिक शिक्षक हुकुम सिंह का पुरा अटेर द्वारा मोहर सिंह जाटव सहायक अध्यापक के सोने के लिए आपत्ति नहीं की गई। अनुमति प्रदान करना एवं दवाव में अन्य शिक्षकों द्वारा उक्त कृत्य का विरोध न करना मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत होकर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है जो मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1965 के उपनियमों के विपरीत होकर गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अतएव उक्त कृत्य के लिए श्रीमती आशादेवी जाटव प्राथमिक शिक्षक एवं सुधीर सिंह भदौरिया प्राथमिक शिक्षक हुकुम सिंह का पुरा अटेर दोनों शिक्षकों का सात दिवस का वेतन राजसात किया जाता है।

शिक्षक लाखन सिंह का अटेचमेंट समाप्त कर मूल पदस्थापना पर भेजा

बीआरसीसी मेहगांव ने जनशिक्षा केन्द्र मेहगांव के शा. प्राथमिक विद्यालय विजयगढ़ के प्राथमक शिक्षक लाखन सिंह का अटेचमेंट समाप्त करते हुए उन्हें पुन: शाप्रावि विजयगढ़ में पदस्थ कर दिया है। बीआरसीसी ने प्राथमिक शिक्षक लाखन सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि सीएम हेल्पलाइन क्र.18506711 एवं 18513331 के द्वारा शिकायत दर्ज कराई है कि शाप्रावि विजयगढ़ में एक ही शिक्षक आ रहा है। उपरोक्त प्रकरण में आपकी मूल पदस्थापना शा.मावि विजयगढ़ है, जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार सत्र 2021-22 के लिए शामावि मेघपुरा में कार्य अनुमति प्राप्त थी। जो सत्रांत समाप्त मानी जाती है। इसलिए आप अपनी उपस्थिति शाप्रावि विजयगढ़ में देकर अध्यापन कार्य कराएं। जिससे सीएम हेल्प लाइन का निराकरण किया जा सके। अन्यथा कार्यालय से होने वाली कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।