अबोध बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 06 अगस्त। अनन्यत: न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने अबोध बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बॉबी कुशवाह को धारा 363 भादंवि में दोषी पाते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 5(एम), सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीपीओ अनिल मिश्रा एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया (बालक की मां) ने पुलिस थाना बिजौली पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 फरवरी 2019 को शाम करीब 6:30 बजे वह अपने घर पर काम कर रही थी एवं बालक (उम्र दो वर्ष) अपनी बड़ी बहन (उम्र पांच वर्ष) के साथ घर के बाहर मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी फरियादिया की बेटी (बालक की बहन) ने घर आकर बताया कि मोहल्ले का बॉबी कुशवाह (अभियुक्त) छोटे भैया (बालक) को चुपचाप उठाकर सरसों के खेत की तरफ भाग गया है। तब बालक की माता भागकर खेतों की तरफ गई तो एक ग्रामीण के सरसों के खेत में बच्चे के रोने की आवाज आई, तो बालक की माता को देखकर अभियुक्त बॉबी उर्फ प्रदीप बालक को छोड़कर भाग गया। बालक रो रहा था, तब बालक की माता ने देखा तो बालक को गुप्तांग से एवं होंठ के नीचे से खून निकल रहा था। उक्त शिकायत पर थाना बिजौली में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्य एवं गवाहों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।