नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास

भोपाल, 27 जुलाई। 18वे अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश जिला भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्र.246/21 थाना अयोध्याट नगर के अपराध क्र.248/19 में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले जितेन्द्रि पुत्र रमेश प्रजापति को धारा 376(2)एन भादंवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजकगण टीपी गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती सरला कहार ने की।
एडीपीओ भोपाल अरविन्द सिंह दांगी के अनुसार प्रकरण में घटना का विवरण इस प्रकार है कि 12 जून 2019 को सुबह करीब 8:30 बजे पीडि़ता एवं उसकी मां मीनाल रेसीडेंसी1 पर काम करने गई थी। जहां से पीडि़ता की मां गेट नं.तीन एवं पीडि़ता गेट नं.चार पर काम करने के लिए चली गईं। दोपहर करीब 12:30 बजे पीडि़ता की मां के मोबाईल पर मेडम का फोन आया कि आज आपकी लड़की मेरे यहां काम करने नहीं आई है, उसके बाद पीडि़ता की मां ने उसे मीनाल रेसीडेंसी के आस-पास के इलाके में तलाश किया, जो कहीं पर भी नहीं मिली या तो कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, उक्त घटना की सूचना पीडि़ता की मां ने थाना अयोध्या नगर में उपस्थित होकर दी। जिस पर थाना पुलिस द्वारा उक्त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपी को उक्त दण्डादेश सुनाया है।