नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

डबरा (ग्वालियर), 19 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डबरा जिला ग्वालियर श्री संजय कुमार गुप्ता के न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में नरेश पुत्र राजू शाक्य निवासी मीट मार्केट डबरा को आजीवन कारावास एवं सात हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है एवं पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत पीडि़ता को दो लाख रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का भी आदेश दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डबरा हरिओम वर्मा ने की।
विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता की मां ने थाना डबरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 फरवरी 2019 को शाम 5:30 बजे उसकी लड़की (पीडि़ता) उम्र 15 साल घर से सब्जी लेने की बोलकर बाजार गई थी, जो अभी तक वापस नहीं आई है, उसे शंका है कि पीडि़ता को नरेश शाक्य लेकर गया है। लगभग दो माह बाद पुलिस ने पीडि़ता को दस्तयाब कर उसके बयान लेखबद्ध किए और पीडि़ता का मेडिकल कराया। धारा 164 दंप्रसं के कथन में भी पीडि़ता ने आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाया बताया। तथा पीडि़ता की मां एवं पिता ने भी पीडि़ता के कथनों का समर्थन किया। पीडि़ता एवं आरोपी के मेडिकल परीक्षण के समय प्रिजर्व किए गए सेंपलों को डीएनए परीक्षण हेतु भेजा गया। परीक्षण उपरांत डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई। पीडि़ता एवं उसके माता-पिता के न्यायालयीन कथनों में आए तथ्यों एवं डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव पाए जाने तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी नरेश शाक्य को दोषी पाकर धारा 363 भादंवि में सात वर्ष के कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में सात वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 376 भादंवि में आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।