दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

सागर, 19 जुलाई। विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट बीना श्री हेमंत कुमार अग्रवाल के न्यायालय ने आरोपी मनोज पुत्र वीरन आदिवासी उम्र 30 साल निवासी थाना अंतर्गत भानगढ़ जिला सागर को दुष्कर्म के प्रयास एवं अपहरण करने का दोषी पाते हुए धारा 376एबी, 366ए भादंवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष व पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून 2021 की शाम करीब पांच बजे अभियोक्त्री की मां ने उससे बोला कि छोटी बहन सुबह से दादी के घर है, लिबा लाओ। दादी का घर उसके घर से तीन-चार घर छोड़ कर था। अभियोक्त्री जब बहन को लेने दादी के घर जा रही थी तो रास्ते में आरोपी मनोज आदिवासी मिला और उसका मुंह मूंदकर मरघटा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। पीडि़ता ने आरोपी के हाथ में काटा और चिल्लाई तो पीडि़ता की बहन भी उसे ढूंढते ढूंढते मौके पर पहुंची। पीडि़ता की बहन ने आरोपी को धक्का दिया और पीडि़ता को छुड़ाया और दोनों बहनें भागकर अपने घर आईं और माता-पिता को घटना सुनाई। फिर थाना भानगढ़ जाकर रिपोर्ट लिखाई। थाना भानगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पीडि़ता के लिए नियुक्त किए गए विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए एवं अपने तर्कों से मामले को सिद्ध किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज आदिवासी को अपहरण के लिए पांच वर्ष का सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदण्ड तथा दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष का सश्रम कारावास वा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। न्यायालय ने पीडि़ता को एक लाख रुपए कस प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।