हत्‍या के आरोपीगण को हुआ आजीवन का कारावास 

हत्‍या के आरोपीगण को हुआ आजीवन का कारावास 

 

रायसेन 18मई:- जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि तहसील बेगमगंज के प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय के न्‍यायाधीश श्रीमान आशुतोष शुक्‍ला द्वारा थाना देवनगर के अपराध क्रमांक 29/2022, सत्र प्रकरण क्रमांक 106/2022, धारा 302, 201/34 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण दीपक जाटव पिता मुन्‍नालाल जाटव उम्र 27 वर्ष निवासी हरिजन मोहल्‍ला देवनगर 2- ओमप्रकाश जाटव उम्र लच्‍छूराम जाटव उम्र 45 वर्ष निवासी विश्‍वकर्मा नगर भोपाल 3- सुनील धाकड पिता श्‍यामलाल धाकड उम्र 28 वर्ष निवासी डईया मोहल्‍ला देवनगर जिला रायसेन को दोषी पाते हुये धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08/02/2022 को थाना देवनगर पर किसी व्यक्ति के घायल अवस्था मे पड़े होने की सूचना प्रा्प्‍त हुई जिस पर हमराह फोर्स साथ पुलिस घटना स्‍थल नगराजखेडा रोड देवनगर रवाना हुये । जांच के उपरांत मृतक व्‍यकि्त की पहचान मुन्‍ना खां उर्फ शेख शाह उद्दीन निवासी कन्या शाला के पीछे देवनगर की गई। जिस पर प्रकरण के फरियादी/आवेदक द्वारा थाना देवनगर में रिपोर्ट अपराध क्रमांक 29/22 धारा अंतर्गत 302, 34 भादवि अंतर्गत पंजीबद्ध कराई गई । प्रकरण के आवेदक ने पुलिस को बताया कि वह कक्षा 11 वीं में अध्‍ययन करता है। उसके पिता (घटना के मृतक) किसी काम से दिनांक 07/02/22 रात में खेत पर ही रूके हुये थे। ज‍ब सुबह नहीं आये तो उसके द्वारा फोन लगाया जब संपर्क नहीं हो पाया तो उसने खेत पर आकर देखा तो उसके पिता खेत पर ही बने कमरे में बिस्‍तर पर लहुलुहान अवस्‍था में पडे हुये थे जिनके चेहरे से काफी खून निकल रहा था तब उसने नदीम एवं फैजुद्दीन को बुलाकर देखने को कहा तो उन्होने बताया कि उसके पिता खत्‍म हो चुके है। किसी अज्ञात व्‍यक्ति द्वारा पिता की हत्‍या कर दी थी। जांच उपरांत अज्ञात व्‍यक्तियों की पहचान आरोपीगण 1- दीपक जाटव पिता मुन्‍नालाल जाटव उम्र 27 साल 2- ओमप्रकाश जाटव उम्र लच्‍छूराम जाटव उम्र 45 वर्ष 3- सुनील धाकड पिता श्‍यामलाल धाकड उम्र 28 के रूप में की गई । बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर आज दिनांक को माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय श्री आशुतोष शुक्‍ल तहसील बेगमगंज के द्वारा सभी अभियोजन साक्षियों के न्‍यायालयीन कथनों के अवलोकन एवं परिशीलन करने के पश्‍चात सभी आरोपीगण को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।  उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी धीरेन्‍द्र सिंह गौर तथा एडीपीओ माधव सिंह गौड द्ववारा की गई।