जघन्य एवं चिन्हित हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

शाजापुर, 14 जुलाई। तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने जघन्य एवं चिन्हित हत्या के मामले में आरोपी संजय पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी ग्राम फूलेन, हाल अकोदिया मण्डी, जिला शाजापुर को धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर यजुवेन्द्र सिंह खिंची ने की।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसंबर 2017 को मृतिका अनिता पत्नी संजय शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम फूलेन, हाल अकोदिया मण्डी को जली हुई अवस्था में जश अस्पताल शुजालपुर में इलाज हेतु लाया गया था, 20 दिसंबर 2017 को इलाज के दौरान अनीता की मृत्यु हो गई। मर्ग जांच के दौरान साक्षीगणों के कथनों से यह ज्ञात हुआ की मृतिका अनीता को उसके पति संजय शर्मा ने दहेज की मांग को लेकर प्रताडि़त कर घासलेट डालकर जला कर हत्या कारित की है, उक्त कथनों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र विवेचना उपंरात सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।